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📘 राजस्थान भर्ती परीक्षाएं 2025: अनुपस्थित अभ्यर्थियों से वसूला जाएगा शुल्क, जानिए पूरा नियम!

राजस्थान भर्ती परीक्षाएं 2025
राजस्थान भर्ती परीक्षाएं 2025
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📘 राजस्थान भर्ती परीक्षाएं 2025: अनुपस्थित अभ्यर्थियों से वसूला जाएगा शुल्क, जानिए पूरा नियम!

🧾 “अब भर्ती परीक्षा से गायब होना नहीं चलेगा – लगेगा ₹750 से ₹1500 तक जुर्माना!”
राजस्थान सरकार के कार्मिक (K-2) विभाग ने 9 मई 2025 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों से शुल्क लिया जाएगा।
इस परिपत्र का मकसद सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया को गंभीर बनाना, संसाधनों का दुरुपयोग रोकना और परीक्षा में अनुशासन लाना है।

🔍 परिपत्र से निकाली गई मुख्य बातें:
📌 “यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के बाद परीक्षा में शामिल नहीं होता है, तो अगले आवेदन में ₹750/- का अतिरिक्त शुल्क लगेगा, जिसे ‘ब्लॉक’ हटवाने के लिए भुगतान करना होगा।”

📌 “यदि अभ्यर्थी कोई वैध कारण जैसे मेडिकल या दुर्घटना प्रस्तुत करता है, तो शुल्क से छूट दी जा सकती है।”

📌 “यह नियम दिनांक 19.04.2023 की निरन्तरता में निर्देश दिये जाते हैं कि यदि कोई अभ्यर्थी आयोग/बोर्ड व अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा एक वित्तीय वर्ष (दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च) आयोजित 02 भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा को प्रतिबन्धित (Block) कर दिया जायेगा एवं अभ्यर्थी द्वारा राशि रू. 750/- का भुगतान करने के पश्चात् ही ओ.टी.आर. सुविधा को पुनः चालू (Unblock) किया जायेगा। उक्तानुसार शुल्क जमा कराने के पश्चात् ओ.टी.आर. पुनः चालू (Unblock) होने पर यदि उसी वित्तीय वर्ष में अभ्यर्थी 02 और परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा को पुनः प्रतिबन्धित (Block) कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी द्वारा राशि रू. 1500/- का भुगतान करने के पश्चात् ही ओ.टी.आर. सुविधा पुनः चालू की जायेगी। और सभी विभाग जैसे RPSC, RSMSSB, आदि पर प्रभावी रहेगा।”

📌 “प्रत्येक परीक्षा आवेदन और उपस्थिति अब SSO ID और E-Mitra सिस्टम से लिंक रहेगी, जिससे हर अनुपस्थित की निगरानी होगी।”

राजस्थान भर्ती परीक्षाएं 2025

📢 नियम का उद्देश्य:
अनावश्यक आवेदन और अनुपस्थिति को रोकना

सरकारी संसाधनों की बचत करना

सही और गंभीर अभ्यर्थियों को अवसर देना

⚠️ क्या होगा अगर नियम न मानें?
बार-बार अनुपस्थित रहने पर तीन साल तक डिबार किया जा सकता है।

भविष्य में ऑनलाइन आवेदन पोर्टल (e-Mitra/SSO) में ब्लॉक हो जाएगा, जब तक जुर्माना न दिया जाए।

🛑 किसे नहीं लगेगा जुर्माना?
✅ यदि अभ्यर्थी साक्ष्य सहित वैध कारण प्रस्तुत करता है जैसे:
चिकित्सकीय प्रमाण पत्र
आकस्मिक दुर्घटना की रिपोर्ट
न्यायालयीन आदेशतो उस पर शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

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📝 अन्य मुख्य बातें:
📌 दस्तावेज़ सत्यापन सख्त – परीक्षा से पहले आधार ऑथेंटिकेशन, हैंडराइटिंग मिलान, और फिंगरप्रिंट वेरीफिकेशन अनिवार्य किया जाएगा।

📌 ईमेल/एसएमएस अलर्ट – अनुपस्थित अभ्यर्थियों को कारण बताने हेतु नोटिस भेजा जाएगा।

📌 ऑनलाइन पोर्टल तैयार – शुल्क वसूली के लिए अलग ई-गेटवे चालू किया जाएगा।

🎯 सरकार का उद्देश्य:
🔹 गंभीर अभ्यर्थियों को मौका देना, जो सही समय पर परीक्षा में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते हैं।
🔹 फर्जीवाड़ा रोकना, परीक्षा केंद्रों पर भीड़ कम करना और टाइम वेस्ट से बचना।

🔔 अभ्यर्थियों के लिए सुझाव:
✅ परीक्षा आवेदन करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप उसमें शामिल हो पाएंगे।
✅ अंतिम समय में बीमारी या किसी घटना की सूचना तुरंत बोर्ड को भेजें।
✅ बार-बार अनुपस्थित रहने से बचें, अन्यथा सरकारी नौकरियों से वंचित रह सकते हैं।

📢 अधिक जानकारी कहाँ मिलेगी?
👉 आधिकारिक वेबसाइट: https://dop.rajasthan.gov.in
👉 परीक्षा बोर्ड: RSMSSB, RPSC, DOITC आदि की वेबसाइट पर समय-समय पर सूचना जारी होगी।

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📎 निष्कर्ष:
“अब परीक्षा देना सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी है। जो लोग बार-बार अनुपस्थित रहते हैं, वे दूसरे योग्य अभ्यर्थियों का अवसर छीनते हैं — अब उन्हें इसके लिए कीमत चुकानी होगी!”

“सरकार का यह कदम एक सशक्त, पारदर्शी और जिम्मेदार भर्ती प्रक्रिया की ओर बढ़ता मजबूत कदम है।”

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